पंचायती राज

Wednesday, 9 February 2022

आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम गोदारा प्रकरणहाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी को किया खारिज

 आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम गोदारा प्रकरणहाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी को किया खारिज

दिव्य पंचायत न्यूज नेटवर्क



जोधपुर। बहुचर्चित आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम गोदारा  हमला प्रकरण में आरोपियों को हाईकोर्ट से भी जमानत नही मिली हैं। आरोपियों की ओर से पेश जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए चार्ज शीट पेश होने के बाद नये सिरे से जमानज अर्जी प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये हैं। अमराराम हमले के आरोपी रमेश पुत्र वेहनाराम, भूपेन्द्र पुत्र बांकाराम तरड़, आदेश पुत्र लुम्भाराम की ओर से जमानत याचिक पेश की गई। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश राजपुरोहित ने बहस करते हुए आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के तर्क प्रस्तुत किये, वहीं पीडि़त अमराराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विपुल सिंघवी ने जमानत विरोध करने के साथ ही 160 पेज से अधिक के तथ्य हाईकोर्ट में पेश किये। सहित जनघन्य अपराध के आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया। इस पर याचिकाकर्ता अधिवक्ता मुकेश राजपुरोहित ने जमानत याचिका को वापस लेते हुए चार्जशीट पेश होने के बाद प्रस्तुत करने को लेकर अदालत से प्रार्थना की जिस पर जस्टिस रामेश्वर व्यास ने याचिका खारिज करते हुए चार्जशीट पेश होने के बाद प्रस्तुत करने का आदेश सुनाया।

क्या था पूरा मामला फ्लैश बैक

गिड़ा थाना क्षेत्र के जसोड़ों की बेरी सरहद में 21 दिसम्बर 2021 की शाम को आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम गोदारा का अपहरण कर बर्बरता पूर्वक मारपीट कर, पैरों के सरिये गाड़े और यूरीन पिलाया गया तथा बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फैंक दिया था, उसके बाद परेऊ, बालोतरा और जोधपुर में एमडीएम अस्पताल में 21 दिन तक भर्ती किया गया। 

हमले में अमराराम के दोनों पैर, एक हाथ तोड़ दिये गये। आरटीआई कार्यकर्ता पर हमले का मामला देश भर में चर्चा में रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़मे दबाव को देखते हुए जांच सीआईडी-सीबी को सौंपी। 

अब तक क्या हुआ

बाड़मेर पुलिस ने आमजन के विरोध को देखते हुए घटना के तीसरे दिन चार आरोपी खराथाराम, रमेश, आदेश व भूपेन्द्र को गिरफ्तार किया तथा अमराराम के बयानों के आधार पर पड्यंत्र रचने की धारा 120 बी जोड़ी गई। अब पूरे प्रकरण की जांच सीआईडी-सीबी पुलिस अधीक्षक गौरव यादव के निर्देशन में चल रही हैं। सीआईडी सीबी अब तक एफएसएल, डीएनए टेस्ट, घटना स्थल, घटना में पुलिस द्वारा जब्त गाड़ी से साक्ष्य जुटा चुकी हैं साथ ही आरोपियों और अन्य कई लोगों की सीडीआर निकालने, फोन जब्ती कर चुकी हैं।

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