Friday, 21 January 2022

ग्राम सभाओं में होगा सामाजिक अंकेक्षण


बाड़मेर, 21 जनवरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पारदर्शी एवं जवाबदेह रीति से क्रियान्वयन एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों के प्रकटीकरण एवं अंकेक्षण करवाया जाना है।
जिला कलक्टर (रसद) लोक बंधु द्वारा एक आदेश जारी कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 28 के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में प्रथम सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आगामी 26 जनवरी को आयोज्य ग्रामसभा में संयुक्त रूप से करवाया जाना है।
उन्होने 26 जनवरी को ग्राम पंचायत स्तर पर आयोज्य ग्रामसभा के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत समुचित प्रदाय एवं उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण की सोशल ऑडिट करने एवं पालना हेतु जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों/विकास अधिकारियों को अपने क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायतवार उचित मूल्य दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य इन्चार्ज नियुक्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

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