Thursday, 25 January 2018

पत्रकार व पूर्व प्रधान के खिलाफ सीजेएम कोर्ट द्वारा लिया गया प्रसंज्ञान को एडीजे कोर्ट ने माना अवैध, किया निरस्त

पत्रकार व पूर्व प्रधान के खिलाफ सीजेएम कोर्ट द्वारा लिये गये प्रसंज्ञान को एडीजे कोर्ट ने माना अवैध, किया निरस्त

होटल अशाोक ग्रांड के मालिक ने दर्ज करवाया था ब्लैक मेल का मामला




बाडमेर। बाडमेर की होटल अशोक ग्रांड होटल के मालिक द्वारा वर्ष 2011 में पत्रकार एवं पूर्व प्रधान के खिलाफ दर्ज करवाये गये कथित ब्लेक मेल के मामले में पुलिस द्वारा एफआर लगाने के बाद सीजेएम कोर्ट बाडमेर द्वारा लिये गये प्रसंज्ञान आदेश को एडीजे कोर्ट ने खारीज करते हुए प्रसंज्ञान को अवैध माना है।
गौरतलब रहे कि होटल अशोक ग्रांड के मालिक अशोक कुमार ने रंजिशवश पूर्व प्रधान उदाराम मेघवाल एवं पत्रकार महावीर जैन के खिलाफ 9 मई 2011 को पुलिस थाना कोतवाली मे दर्ज करवाया था ब्लेकमेल करने का मामला दर्ज करवाया था जिस पर जोधपुर पुलिस के डीएसपी नाथुसिंह ने जांच के बाद महावीर जैन एवं उदाराम को बेगुनाह मानते हुए दी थी एफआर, लेकिन सीजेएम बाड़मेर ने नियमों से परे जाकर महावीर जैन एवं उदाराम मेघवाल के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया। कोर्ट के प्रसंज्ञान को एडीजे कोर्ट बाड़मेर मे महावीर जैन एवं उदाराम ने दी थी सीजेएम के 23 मई 11 के प्रसंज्ञाना आदेश को चुनौती इस बुधवार को एडीजे बाडमेर ने सुनवाई करते हुए पूर्व प्रधान उदाराम मेघवाल व पत्रकार महावीर जैन के खिलाफ लिये गये प्रसंज्ञान आदेश को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया।

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