प्रधानमंत्री आवास योजना मंे नियम विरूद्ध भुगतान,
तत्कालीन दो ग्राम विकास अधिकारी निलंबित
बाड़मेर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मंे नियम विरूद्ध भुगतान करने पर जिला कलक्टर लोक बंधु ने भलगांव ग्राम पंचायत के तत्कालीन दो ग्राम विकास अधिकारियांे को निलंबित कर दिया। निलंबन काल के दौरान इनका मुख्यालय कल्याणपुर पंचायत समिति रहेगा।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि राज्य स्तरीय दल ने अप्रैल माह मंे बाड़मेर जिले की धोरीमन्ना पंचायत समिति की कोठाला एवं बोर चारणान तथा फागलिया की भलगांव एवं गिड़ा ग्राम पंचायत मंे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मंे निर्मित आवासांे का भौतिक सत्यापन किया था। इस दौरान भलगांव ग्राम पंचायत मंे मौके पर निर्मित आवासांे के कार्य से अधिक भुगतान करने संबंधित अनियमितता सामने आई। उन्हांेने बताया कि राज्य स्तरीय दल ने भलगांव ग्राम पंचायत मंे 149 आवासांे का भौतिक सत्यापन किया। इसमंे से 66 आवासांे मंे मौके पर हुए निर्माण से अधिक भुगतान करना पाया गया। तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारियांे ने 18 आवासांे मंे 15 के बजाय 60 हजार एवं 48 आवासांे मंे 60 हजार के बजाय 1.20 लाख रूपए का भुगतान कर दिया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि जिला कलक्टर लोक बंधु ने आवास निर्माण मंे नियम विरूद्ध भुगतान को गंभीरता से लेते हुए पंचायत समिति धनाउ के सहायक विकास अधिकारी पदमसिंह एवं सेड़वा पंचायत समिति की सालारिया ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी केवाराम को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत शक्तियांे का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यह दोनांे कार्मिक पूर्व मंे फागलिया पंचायत समिति की भलगांव ग्राम पंचायत मंे ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। विश्नोई ने बताया कि निलंबन काल के दौरान इन कार्मिकांे का मुख्यालय कल्याणपुर पंचायत समिति रहेगा। इस दौरान नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
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