फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध
जयपुर! राज्य सरकार ने सोमवार को आदेश जारी कर फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुडे़ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर 10 जनवरी 2017 तक प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर ), उप जिला निर्वाचक अधिकारी (अति.जिला कलेक्टर ), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार) एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नियुक्त किये जाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों एवं पदाभिहित अधिकारियों के स्थानान्तरण पर एक अक्टूबर , 2016 से 10 जनवरी, 2017 तक प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन विभाग द्वारा फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एक अक्टूबर 2016 से 10 जनवरी 2017 तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान अत्यावश्यक मामलों में निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण या पदस्थापन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
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