Tuesday 4 April 2017

ये दवाईयां जानकर भी नही खरीदे, आपके लिए खतरा साबित होगा

8 औषधियों को किया अवमानक घोषित

 जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की राज्य औषधि नियंत्रक इकाई द्वारा औषधि प्रयोगशाला परीक्षण में 8 दवाओं को अवमानक औषधि घोषित कर इन दवाइयों की बिक्री व संधारण पर रोक लगाई गयी है।

औषधि नियंत्रक श्री राजाराम शर्मा ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के  तहत् मै. लोगोज फार्मा-हिमाचल प्रदेश की लेवोसेट्रिजन डिहाडिक्लोराइड टैबलेट (एमबोलेव-5) बैच संख्या एलई09/108/08, मै0 एफडीसी लिमिटेड- हिमाचल प्रदेश की सेफेजाइम टेबलेट (जीफी-200) बैच संख्या सीकेएम-0131001, मै. एलकम हैल्थ साईंस-साउथ सिक्किम की सेफेजाइम टेबलेट (टाक्सिम-ओ 200) बैच संख्या 6181782, मै. एलकम हैल्थ साईंस-ईस्ट सिक्किम की पेन्टाप्रोजोल गेस्ट्रो रेजिस्टेंट (पेन-40) बैच संख्या 6131847, मै. नोवरटिस सिंगापोर फार्मास्यिूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड-भिवांडी की विलडगलिप्टिन एण्ड मेटफोरमिन एचसीएल टेबलेट (जालरा-एम-50एमजी/500एमजी) बैच संख्या डब्ल्यूएल-153, डब्ल्यूएजे-835, मै. नोवरटिस फार्मा स्टैन-भिवांडी की टेबलेट विलडगलिप्टिन एण्ड मेटफोरमिन एचसीएल टेबलेट टेबलेट (गलाव्ज मेट-50एमजी/500एमजी) बैच संख्या डब्ल्यूएजे-485 व मै. नोवरटिस फार्मास्यूटिया-भिवांडी विलडगलिप्टिन टेबलेट (जालरा-50एमजी ) बैच संख्या बीडी-832को अमानक कोटि की औषधियां घोषित किया गया है। प्रदेश में परीक्षण में अमानक इन औषधियों की बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंध रहेगा तथा इन औषधि निर्माताओं के अन्य उत्पादों के नमूने लेकर जांच करवाने के निर्देश दिये गये हैं।

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