Thursday 13 April 2017

अम्बेडकर जयन्ती से चलेगा राज्य में पट्टा वितरण अभियान प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को लगेंगे शिविर - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री
जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री  राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयन्ती 14 अप्रेल, 2017 से 12 जुलाई, 2017 तक (90 दिवस) विशेष अभियान चलाकर सभी पात्र भूमिहीन परिवारांंे को भूखण्ड आवंटन एवं पट्टे जारी करने का काम किया जायेगा।
राठौड़ ने बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो वर्षों में 6.75 लाख आवास बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वर्तमान में ऎसे परिवार बड़ी संख्या में हैं जिनके पास पट्टे अथवा भूखण्ड नहीं हैं। ऎसे समस्त पात्र परिवारों को पट्टे एवं पात्र भूखण्ड हीन परिवारों को भूखण्ड आवंटन किये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि इस पट्टा अभियान के लिए प्रति सोमवार व शुक्रवार को राज्य की समस्त पंचायत समितियों की एक-एक ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किये जायेंगे। राठौड़ ने बताया कि शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निस्तारण उसी दिन किया जायेगा। आवेदनों की संख्या अधिक होने पर निस्तारण की प्रक्रिया शिविर के अगले दिवस तक जारी रखी जाकर प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जायेगा।
पंचायती राज मंत्री श्री राठौड़ ने बताया कि पट्टा अभियान के दौरान ग्राम पंचायत में उपलब्ध गैर मुमकिन आबादी भूमि का इन्द्राज संबंधित ग्राम पंचायत के नाम दर्ज किया जायेगा तथा जिन ग्राम पंचायतों के पास आवंटन के लिए आबादी भूमि उपलब्ध नहीं है उन ग्राम पंचायताें के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध सिवायचक व राज्य सरकार के स्वामित्व की अन्य उपयोग की भूमि को आबादी उपयोगार्थ परिवर्तन करते हुए आवंटन हेतु ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जायेगी।
उन्होंने बताया कि जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में राजकीय भूमि के रूप में केवल चारागाह भूमि ही उपलब्ध है, वहां पर आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत के प्रस्तावानुसार भूमि को आबादी भूमि में रूपान्तरित कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जायेगी। इनके अलावा इस पट्टा अभियान के दौरन समस्त ग्राम पंचायतों को उनकी आबादी भूमि का सीमाज्ञान भी कराया जायेगा।
भूमि दान के लिए दानदाताओं को प्रेरित किया जायेगा
पंचायती राज मंत्री  राठौड़ ने बताया कि अभियान में व्यक्तिगत दानदाताओं एवं व्यावसायिक घरानों व कंपनियों को सामुदायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत निजी भूमि सार्वजनिक उपयोगार्थ एवं आबादी विस्तार के लिए ग्राम पंचायत को दान दिये जाने के लिए प्रेरित किया जाये।
उन्होंंने बताया कि दान में प्राप्त भूमियाें का ग्राम पंचायत के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे प्राप्त भूमि पर पात्र भूमिहीन परिवारों को पट्टा जारी किया जा सके। श्री राठौड़ ने बताया कि नगरीय सीमा में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के गांवों में सार्वजनिक उपयोग, सरकारी विभागों एवं आबादी विस्तार के लिए ग्राम पंचायतों को भूमि आवंटन कराये जाने सम्बन्धी आदेश नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी किये जा रहे हैं।

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