Friday 28 July 2017


सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना में पंजीकरण 31 अगस्त, 2017 तक

जयपुर। कृषि कनेक्शन हेतु लम्बित 3 व 5 एच.पी. के कृषि पम्प सेटों को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करने एवं ग्रीन ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना में पंजीकरण की अवधि को 31 अगस्त, 2017 तक बढा दिया गया है। 
इस योजना से किसानों को दिन में बिजली मिलेगी और विद्युत बिल भी नही देना पड़ेगा। 
 जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया की सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना में पंजीकरण के लिए विकल्प पत्र देने की निर्धारित समय सीमा को 31 जुलाई, 2017 से बढाकर 31 अगस्त, 2017 कर दिया है। उन्होंने बताया कि योजना पूर्णरूप से स्वैच्छिक है एवं प्रथम चरण में 10,000 सोलर पम्प स्थापित किये जायेंगे। योजना में पंजीकरण हेतु सामान्य कृषि कनेक्शन आवेदक विद्युत निगम के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (पवस) कार्यालय में रुपये 1000 जमा कराकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मांग के अनुसार स्वेच्छा से पूर्व में आवेदित 3 एच.पी. पत्रावली को 5 एच.पी. विद्युत भार के लिए भी बदल सकते हैं।
योजना में आवेदन करने के पश्चात् कृषि कनेक्शन आवेदक की सौर ऊर्जा पम्प सेट स्थापित होने तक मूल प्राथमिकता निगम कार्यालय मे अप्रभावित रहेगीं। सौर ऊर्जा कृषि कनेक्शन जारी होने के पश्चात् कृषि कनेक्शन आवेदन की वरीयता, वरीयता सूची से स्वतः ही निरस्त हो जावेगी। योजना में सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि वहन की जावेगी एवं शेष 40 प्रतिशत राशि ही आवेदक द्वारा देय होगी
 आवेदक की निगम में निर्धारित मूल वरीयता अनुसार ही सौर ऊर्जा पम्प सेट स्थापित किये जावेंगे तथा सौर ऊर्जा पम्प सेटों का रख-रखाव 7 वर्ष तक निःशुल्क निर्माता अथवा 

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