गैर सरकारी संगठन एवं संस्थाओं के पंजीयन के लिए शुरू हुई ऑनलाईन व्यवस्था
संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही होगी सुनिश्चित
जयपुर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक के अधिक से अधिक प्रयोग को बढ़ावा देकर विभाग एवं संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही स्थापित करना तथा आमजन को सहुलियत प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। इसी कड़ी में परोपकार एवं सामाजिक कार्यों के लिए गठित किए जाने वाले गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं या समितियों के पंजीयन के लिए ऑन लाईन सुविधा प्रारम्भ की गई है। अब ऎसी संस्थाओं के पंंजीयन के लिए आमजन को बार-बार पंजीयन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पडेंगे। यह जानकारी सहकारिता मंत्री श्री अजय सिंह किलक ने गुरूवार को दी।
उन्होंने बताया कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत संस्था के ऑन लाईन पंजीयन के लिए कई विकल्प हैं। आवेदक चाहे तो स्वयं इंटरनेट के माध्यम से एसएसओ आईडी बनाकर प्रस्तावित संस्था के लिए ऑनलाईन पंजीयन कर सकता है। यदि आवेदक के पास यह सुविधा नहीं है तो वह ई-मित्र कियोस्क पर जाकर ऑन लाईन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकता है।
किलक ने बताया कि यह सुविधा सिंगल विण्डो क्लियरेंस सिस्टम के तहत www.swcs.rajasthan.gov.in होम पेज पर सहकारिता विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाईन पंजीयन के संबंध में दिशा निर्देश तथा लिंक सहकारिता विभाग की वेबसाईट www.rajcooperatives.nic.in पर भी उपलब्ध कराए गए हैं।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि गैर सरकारी संगठन, संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संस्था के पंजीयन हेतु सभी आवेदक सदस्यों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों के आधार कार्ड नम्बर अथवा भामाशाह कार्ड नम्बर को अनिवार्य किया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान संस्था को बी.आर.एन. (बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर) भी दिया जाएगा।
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता अभय कुमार ने बताया कि वेबसाईट पर आवेदकों की सुविधा के लिए प्रस्तावित संस्था के ‘‘उद्देश्य’’ एवं ‘‘नियम और विनियम’’ के प्रारूप उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इनमें आवेदक राजस्थान संस्था रजिस्ट्रकरण अधिनियम, 1958 में वर्णित उद्देश्यों एवं प्रावधानों के अध्यधीन संशोधन कर सकता है। कुमार ने बताया कि पंजीयन योग्य आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को शुल्क जमा कराने की सूचना ऑनलाईन दी जाएगी। आवेदक द्वारा पंजीयन शुल्क जमा कराने पर 30 दिवस में डिजीटल हस्ताक्षर से पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाईन पंजीकरण हो जाने पर आवेदक संबंधित रजिस्ट्रार (संस्था) के डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त कार्यकारिणी की सूची, सदस्यों की सूची, नियमों-विनियमों एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाईन जारी की जाएगी, जिन पर क्यू आर कोड भी अंकित होगा।
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