Friday 24 November 2017

निलम्बित प्राधिकार पत्रों का 90 दिवस में निस्तारण अनिवार्य

निलम्बित प्राधिकार पत्रों का 90 दिवस में निस्तारण अनिवार्य

जयपुर। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुदानित दरों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र गृहस्थी, राशनकार्ड धारक परिवारों को खाद्यान्न, चीनी, केरोसीन आदि वस्तुएं सहजता, पारदर्शिता एवं सामयिक रूप से प्रतिमाह उपलब्ध कराने को लेकर इस प्रणाली में उचित मूल्य दुकानदार एवं सक्षम अधिकारी द्वारा खाद्यान्नों का उठाव एवं वितरण निर्धारित समयावधि में किया जाना जरूरी है। 
केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आदेश 2015 तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 जारी किये गये हैं, जिनका राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन हैं। इसलिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश, 1976 के अंतर्गत प्रदत्त शाक्तियों का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव अंजू राजपाल ने निर्देश जारी किये हैं।  
जारी निर्देश के तहत अधिकृत सक्षम अधिकारियों द्वारा इस आदेश के अंतर्गत प्राधिकार पत्र धारक के विरूद्ध प्राधिकार पत्र निलम्बन व निस्तीकरण की कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान अधिकतम 90 दिवस की अवधि तक प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकेगा परन्तु 90 दिवस या प्राधिकार पत्र निलम्बन की अवधि जो भी कम हो, में प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना अनिवार्य होगा। 
यदि प्राधिकार पत्र धारक के प्राधिकार पत्र निलम्बन की अंतिम तिथि तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का अंतिम निस्तारण नहीं किया गया है तो प्राधिकार पत्र धारक का प्राधिकार पत्र निलम्बन अवधि समाप्त होने के तुरन्त बाद बहाल माना जावेगा और प्राधिकार पत्र धारक नियमानुसार कार्य कर सकेगा। 
सक्षम प्राधिकारी उनके कार्यालयों में लम्बित ऎसे प्रकरण जिनमें निलम्बन अवधि समाप्त हो गई है परन्तु प्रकरण में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है तो ऎसे प्रकरणों का निस्तारण सात दिवस में करना सुनिश्चित करेंगे। 
इसी तरह सक्षम प्राधिकारी उनके कार्यालयों में लम्बित ऎसे प्रकरण जिनमें निलम्बन अवधि समाप्त हो गई है परन्तु प्रकरण में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है तो ऎसे समस्त प्रकरणों की सूची अंतिम निस्तारण लम्बित रखने के कारणों सहित तीन दिवस में इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

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