बाड़मेर मंे आसोतरा से होगी कर्ज माफी प्रमाण पत्रांे के वितरण की शुरूआत
-ग्राम पंचायत स्तर पर प्रथम फेज के शिविर एक जून से शुरू होंगे।
बाड़मेर। सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों के 50 हजार रूपए तक के कर्ज माफी
की घोषणा की क्रियान्विति बाड़मेर जिले मंे आसोतरा ग्राम सेवा सहकारी समिति
से होगी। यहां 26 मई को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कर्ज माफी प्रमाण
पत्र वितरण शिविर मंे 658 लोगांे को लाभांवित किया जाएगा।
जिला
कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि ग्राम स्तर पर ऋण माफी प्रमाण पत्र
वितरण शिविरों का आयोजन एक जून से प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि इन
शिविरों के माध्यम से किसान को ऋणमाफी के प्रमाण पत्र के साथ उनकी पात्रता
के आधार पर वितरित की जाने वाली ऋण राशि से अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा
किसानांे से पुनः ऋण लेने के लिए आवेदन भी लिया जाएगा। ताकि किसानांे की
फसली आवश्यकताओं के लिए तत्काल ऋण मुहैया कराया जा सके। उन्हांेने बताया कि
शिविरों के प्रभावी आयोजन के लिए व्यवस्थापकों की टीमंे गठित की गई है।
उन्होंने बताया कि लाभार्थी किसान को मिलने वाले ऋण माफी प्रमाण पत्र की
काउंटर फाइल ग्राम सेवा सहकारी समिति में जमा की जाएगी। उन्हांेने बताया कि
जिन किसानों का भामाशाह एवं आधार कार्ड नहीं है उनकी शिविर स्थल पर
नामांकन की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। ताकि उन्हें ऋण माफी
के प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकें। जिला कलक्टर ने बताया कि फसली ऋण माफी
योजना शिविरांे का होर्डिग्स, फ्लैक्स, बैनर के जरिए अधिकाधिक
प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए है। उन्हांेने बताया कि शिविर के
दौरान किसानांे को 50 हजार रूपए तक के अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने संबंधित
प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। जिन काश्तकारांे ने पूर्व मंे ऋण की राशि
जमा करा दी थी, उनको भी ऋण माफी योजना का फायदा मिलेगा। जिला कलक्टर नकाते
ने संबंधित अधिकारियांे को शिविर आयोजन की प्रभावी मोनेटरिंग करते हुए
अधिकाधिक लोगांे को इससे लाभांवित करवाने के निर्देश दिए।
दी
बाड़मेर सेट्रल कापरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक शु़द्वोदन उज्ज्वल ने बताया
कि राजस्थान फसली ऋण माफी योजना के शिविरांे के आयोजन को लेकर पुख्ता
इंतजाम किए गए है। किसानांे को सूूचित किया गया है कि वे संबंधित ग्राम
सेवा सहकारी समिति मुख्यालय पर आयोजित होने वाले शिविर के दौरान उपस्थित
होकर सरकारी योजनाआंे का फायदा उठाए।
बिना अनुमति जिला अधिकारियांे को मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश
- लंबित प्रकरणों के निस्तारण के साथ पालनहार से वंचित बच्चों को जोड़ने के निर्देश
बाड़मेर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक डा. समित शर्मा ने
जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना अनुमति के मुख्यालय नही छोड़ेगे
तथा जिला कलेक्टर स्तर पर होने वाली बैठकों में ब्लॉक सुरक्षा अधिकारी सहित
स्वयं उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
निदेशक
डा.शर्मा विडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से विभाग की ओर से संचालित योजनाओं
की जिला अधिकारियों एवं ब्लॉक सुरक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए
यह निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि किसी भी स्थिति में अनुशासनहीनता को
बर्दाश्त नही किया जाएगा। उन्हांेने मई माह के अंत तक सभी छात्रावासों के
भवनों का रंग-रोगन करने के साथ शौचालय, खिड़की, दरवाजों एवं अन्य छोटी
-मोटी टूट-फूट एवं कमियों को ठीक कराने के निर्देश दिए। उन्हांेने निर्देश
दिए कि मैस समिति में उपलब्ध बजट का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाए। उन्हांेने
ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होे रहे न्याय आपके द्वार अभियान शिविरों में
उपस्थित रहकर पेंशन के भौतिक सत्यापन के लिए लंबित प्रकरणों के साथ पालनहार
से वंचित बच्चों को जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि ब्लॉक सुरक्षा
अधिकारियों एवं छात्रावास अधीक्षक स्वयं विधवा, बुर्जुगों एवं दिव्यांगजनों
का चिन्हीकरण पेंशन के लिए आनलाइन आवेदन तैयार करवाएं।
बुधवार को 10 ग्राम पंचायतांे मंे होगा राजस्व लोक अदालतांे का आयोजन
बाड़मेर। राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत बुधवार को 10 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालतांे का आयोजन किया जाएगा।
जिला
कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि 23 मई को बाड़मेर उपखंड की विशाला
ग्राम पंचायत में अटल सेवा केन्द्र, शिव उपखंड मंे अटल सेवा केन्द्र
मोखाब, बायतू उपखंड मंे ग्राम पंचायत बाटाडू ग्राम पंचायत के अटल सेवा
केन्द्र, रामसर उपखंड मंे अभे का पार ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र,
धोरीमन्ना उपखंड क्षेत्र मंे ग्राम पंचायत बोर चारणान के अटल सेवा केन्द्र,
सिवाना उपखंड क्षेत्र मंे थापन ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र, मूठली
ग्राम पंचायत भवन, चौहटन उपखंड मंे ग्राम पंचायत रतासर के अटल सेवा
केन्द्र, सेड़वा उपखंड मंे अटल सेवा केन्द्र सरूपे का तला, बालोतरा उपखंड
क्षेत्र मंे ग्राम पंचायत सिमरखिया के अटल सेवा केन्द्र मंे राजस्व लोक
अदालत शिविर का आयोजन होगा। इस दौरान राजस्व प्रकरणांे के निस्तारण के साथ
आमजन को केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाआंे से
आमजन को लाभांवित किया जाएगा।
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