Sunday 14 August 2022

वरिष्ठ अध्यापक का अल्पवधि में किया ट्रासंफर, रेट ने आदेश को अनुचित मानकर किया अपास्त

वरिष्ठ अध्यापक का अल्पवधि में किया ट्रासंफर, रेट ने आदेश को अनुचित मानकर किया अपास्त जयपुर. एक वरिष्ठ अध्यापिका का अल्पवधि में किए गए ट्रांसफर के जुड़े मामलें में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर (रेट ) ने अपील को स्वीकार कर अल्पवधि में किए गए ट्रांसफर आदेश को अनुचित मानते हुए ट्रांसफर आदेश को ही अपास्त कर दिया है। याचिकाकर्ता अर्चना लुहाड़िया के अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि प्रार्थी वरिष्ठ अध्यापिका के पद पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, किरण पथ मानसरोवर, जयपुर में कार्यरत है। प्रार्थी के कार्यग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही संयुक्त निदेशक ने दोबारा से इसका ट्रांसफर कर दिया और प्रार्थी के स्थान पर अन्य वरिष्ठ अध्यापिका को लगा दिया। प्रार्थी ने दोबारा से किए गए ट्रांसफर आदेश को चुनौती दी। अधिवक्ता कलवानिया ने दलील दी कि विभाग ने बिना प्रशासनिक आवश्यकता के दूसरे कार्मिक को समायोजित करने के आशय से ट्रांसफर आदेश जारी किया है। जबकि प्रार्थी का उक्त स्कूल में कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर हुआ था और कार्यग्रहण किया था। ऐसी कोई परिस्थिति भी उत्पन्न नही हुई है कि अपीलार्थी का ट्रांसफर किया जाए। ऐसे में किसी अन्य वरिष्ठ अध्यापिका को प्रार्थी के स्थान पर समायोजित किए जाने के आशय से जारी किया गया ट्रांसफर आदेश अनुचित एवं विधि विरुद्ध है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया स्टे आदेश को कन्फर्म करके ट्रांसफर आदेश को अपास्त किया जावें। इस पर अधिकरण ने अल्पवधि में किए गए ट्रांसफर आदेश को अपास्त करके प्रार्थी को राहत दी है।

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dp