Saturday 9 December 2017

सांसद बनकर एडिशनल डाइरेक्टर को धमकाने वाला डॉक्टर चौधरी सस्पेंड

सांसद बनकर एडिशनल डाइरेक्टर को धमकाने वाला डॉक्टर चौधरी सस्पेंड


जयपुर । राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने शनिवार को एक आदेश जारी कर भरतपुर के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष चौधरी को निलम्बित कर दिया है। डॉ. चौधरी को उनकी गिफ्तारी की तिथि 5 दिवस से निलम्बित माने जाने के आदेश जारी किये गये है। 

विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री गिरीश पाराशर ने 23 नवम्बर को फोन पर सांसद बनकर गालीगलौच करने एवं धमकाने के मामले मे 21 नवम्बर को अशोक नगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। अशोक नगर थाने ने इस मामले में अनुसन्धान कर डॉ. मनीष चौधरी को भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया। उन्हे भारतीय दण्ड धारा 353, 506, 507, 504, 384 एवं 419 के अपराध मे प्रथम दृस्टया लिप्त पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया। डॉ. मनीष चौधरी को 48 घंटे से अधिक अभिरक्षा मे रहने पर राजस्थान सिविल सेवा नियम के अन्तर्गत गिरफ्तारी के दिन 5 दिसम्बर से ही निलम्बित माने जाने के आदेश जारी किये गये है। 

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