Wednesday 17 August 2022

विवाहिता को भगाने के मामले में चारो आरोपियो की जमानत खारिज, सभी बालोतरा निवासी है आरोपी

विवाहिता को भगाने व बलात्कार प्रकरण में आरोपियो की जमानत खारिज, 
देचू पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण में चारो आरोपियो की जमानत खारिज, आरोपी बिलाल पुत्र गफार फकीर, शंकरलाल पुत्र धनराज, छगनलाल पुत्र नवाराम, खेतपुरी पुत्र गुलाब पूरी सभी निवासी बालोतरा की जमानत हुई खारिज, 
न्यायिक मजिस्ट्रेट बालेसर इंदु चौधरी ने खारीज की जमानत अर्जी
देचू थाना क्षेत्र में खेत मे काम कर रही विवाहिता को भगाया था
पाटौदी के खनोड़ा निवासी सलीम खां ने अपने साथियों साथ भगाया था
विवाहिता के पति ने देचू थाने में दर्ज करवाया था प्रकरण

जोधपुर के देचू पुलिस थाना में दर्ज विवाहिता को भगाने के प्रकरण में निचली अदालत ने चार आरोपियो की जमानत खारिज कर दी है। जानकारी के मुताबिक देचू थाना क्षेत्र के कानोडिया महासिंह में एक कृषि फार्म से रात्रि के समय विवाहिता को शादी की नीयत से पाटौदी के खनोड़ा निवासी सलीम खां ने भगा किया उक्त प्रकरण में थाने में विवाहिता के पति ने मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने उक्त प्रकरण में मुख्य अभियुक्त सलीम सहित चारो सह आरोपी आरोपी बिलाल पुत्र गफार फकीर, शंकरलाल पुत्र धनराज, छगनलाल पुत्र नवाराम, खेतपुरी पुत्र गुलाबपुरी सभी निवासी बालोतरा को DSP ने गिरफ्तार किया था उक्त प्रकरण के विवाहिता व मुख्य अभियुक्त को जोधपुर से दस्तयाब किया था अन्य सह आरोपियो को बालोतरा व पचपदरा से दस्तयाब किया था जो सभी न्यायायिक हिरासत में चल रहे है।
सह आरोपियो की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट बालेसर के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीठासीन अधिकारी RJS इंदु चौधरी ने बुधवार को जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

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